Ration Card Big Update 2025 : इन लाभार्थियों को मिलेगा 3 महीने का एक साथ राशन

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भारत सरकार और राज्य सरकारें गरीबों और जरूरतमंदों को सहायता पहुँचाने के लिए लगातार नई योजनाएँ लागू कर रही हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है राशन कार्ड योजना, जिसके तहत गरीब परिवारों को सस्ते दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। अब इस योजना में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके अनुसार कुछ लाभार्थियों को 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा। यह अपडेट किन लोगों को लाभ देगा और इसके लिए क्या प्रक्रिया है, आइए विस्तार से जानते हैं।

Ration card क्या है?

राशन कार्ड एक सरकारी दस्तावेज है जो पात्र परिवारों को सब्सिडी वाले अनाज, चीनी, केरोसिन आदि खरीदने की सुविधा प्रदान करता है। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 के तहत लागू की गई है। राशन कार्ड तीन प्रकार के होते हैं:

  1. अंत्योदय राशन कार्ड (AYY) – गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों के लिए।
  2. प्राथमिकता वाले घरेलू राशन कार्ड (PHH) – सामान्य गरीब परिवारों के लिए।
  3. अनाज कार्ड (AAY) – विशेष रूप से वंचित समूहों के लिए।

3 महीने का राशन एक साथ देने की नई योजना

हाल ही में, केंद्र और राज्य सरकारों ने एक नई पहल की है, जिसके तहत चुनिंदा लाभार्थियों को 3 महीने का राशन एक साथ वितरित किया जाएगा। यह कदम विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो दूरदराज के इलाकों में रहते हैं या जिन्हें हर महीने राशन लेने में परेशानी होती है।

इस योजना के मुख्य बिंदु:

लाभार्थियों को एक बार में 3 महीने का राशन मिलेगा।
यह सुविधा केवल चुनिंदा राज्यों में शुरू की गई है।
राशन की मात्रा में कोई कटौती नहीं की जाएगी।
डिजिटल पेमेंट और बायोमेट्रिक सत्यापन की सुविधा।

किन लाभार्थियों को मिलेगा यह लाभ?

सभी राशन कार्ड धारक इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। यह सुविधा केवल निम्नलिखित श्रेणियों के लोगों के लिए है:

  1. दिव्यांग व्यक्ति – जिन्हें हर महीने राशन की दुकान पर जाने में कठिनाई होती है।
  2. वरिष्ठ नागरिक (60+ आयु वर्ग) – जो बुजुर्ग हैं और अकेले रहते हैं।
  3. दूरदराज के गाँवों के निवासी – जहाँ राशन की दुकान काफी दूर है।
  4. महिला प्रधान परिवार – विधवा या अकेली महिलाएँ जिन्हें राशन लेने में परेशानी होती है।

3 महीने का राशन कैसे प्राप्त करें?

अगर आप इस योजना के पात्र हैं, तो निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं:

1. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • राज्य के खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  • “3 महीने का एक साथ राशन” के विकल्प पर क्लिक करें।
  • राशन कार्ड नंबर और आधार कार्ड डिटेल्स भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें (जैसे दिव्यांगता प्रमाणपत्र, आयु प्रमाण आदि)।
  • सबमिट करें और एप्लीकेशन नंबर सहेज लें।

2. ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • अपने क्षेत्र के राशन डीलर या तहसील कार्यालय में संपर्क करें।
  • आवेदन फॉर्म लें और सही जानकारी भरें।
  • दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न करें।
  • फॉर्म जमा करें और रसीद प्राप्त करें।

कितना राशन मिलेगा?

राशन की मात्रा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अनुसार निर्धारित की जाती है:

सदस्य प्रति परिवारप्रति माह अनाज3 महीने का अनाज
1 व्यक्ति5 किलो15 किलो
2-5 सदस्य25 किलो75 किलो
अंत्योदय कार्ड धारक35 किलो105 किलो

नोट: कुछ राज्यों में यह मात्रा अलग हो सकती है।

राशन कार्ड से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण योजनाएँ

  1. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) – कोविड काल में अतिरिक्त मुफ्त अनाज।
  2. वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) – पूरे भारत में कहीं भी राशन लेने की सुविधा।
  3. ई-राशन कार्ड – डिजिटल राशन कार्ड की सुविधा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. क्या सभी राज्यों में यह योजना लागू है?

उत्तर: नहीं, अभी यह योजना चुनिंदा राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है।

Q2. क्या राशन की गुणवत्ता पर कोई असर पड़ेगा?

उत्तर: नहीं, सरकार ने सुनिश्चित किया है कि राशन की गुणवत्ता वही रहेगी।

Q3. अगर मैं एक बार में 3 महीने का राशन नहीं लेना चाहता तो क्या करूँ?

उत्तर: आप हर महीने भी राशन ले सकते हैं, यह वैकल्पिक है।

Q4. क्या बिना राशन कार्ड के इस योजना का लाभ मिल सकता है?

उत्तर: नहीं, केवल वैध राशन कार्ड धारक ही लाभ उठा सकते हैं।

निष्कर्ष

राशन कार्ड योजना में 3 महीने का राशन एक साथ देने की नई पहल गरीबों, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत है। इससे उन्हें बार-बार राशन की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनका समय व पैसा दोनों बचेगा। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस योजना के पात्र हैं, तो तुरंत आवेदन करें और सरकारी लाभ प्राप्त करें।

अधिक जानकारी के लिए अपने राज्य के खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी राशन डीलर से संपर्क करें।

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